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होली के त्यौहार पर शासन सख्त, जारी की गाइडलाइन्स

होली के त्यौहार पर शासन सख्त, जारी की गाइडलाइन्स


वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड शासन ने होली व अन्य त्योहारों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत होलिका दहन कार्यक्रम स्थल की छमता 50% व्यक्तियों के लिए ही अनुमति रहेगी तथा होलिका दहन स्थल पर भीड़ का जमावड़ा नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले समस्त व्यक्ति मास्क व समाजिक दूरी के नियम का पालन करेंगे होलिका दहन कार्यक्रम में 60 साल से ऊपर की महिला व पुरुष और 10 साल से कम उम्र के बच्चे तथा गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति कार्यक्रम में प्रतिभाग करने से बचें। होली मिलन स्थल पर स्थल की क्षमता का 50% अधिकतम 100 से ज्यादा व्यक्ति प्रति भाग नहीं करेंगे। 


साथ ही समारोह के आयोजकों द्वारा स्थल के प्रवेश पर थर्मल स्कैनिंग सैनिटाइजर आदि व्यवस्थाओं की सुनिश्चित किया जाएगा और बुखार जुखाम आदि से पीड़ित व्यक्तियों तथा बिना मास्क पहने व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। होली मिलन स्थलों पर शालीनता के साथ होली मनाई जाए किसी प्रकार का हुड़दंग आदि नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थल पर मदिरापान तेज म्यूजिक लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कैंटोनमेंट जोन में होली खेलना पूर्णता प्रतिबंध रहेगा। लोग अपने घरों के अंदर ही होली मना सकते हैं। समारोह स्थल पर कोविड-19 इनको व दिशा निर्देशों का समुचित अनुपालन करने का दायित्व आयोजकों का होगा।

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