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कोई भी अधिकार संपूर्ण नहीं होता, दूसरे अधिकारों के साथ संतुलन बनाने की जरूरत है : दिल्ली हाईकोर्ट

कोई भी अधिकार संपूर्ण नहीं होता, दूसरे अधिकारों के साथ संतुलन बनाने की जरूरत है : दिल्ली हाईकोर्ट

Delhi News, Delhi High Court : पथ विक्रेता अधिनियम, 2014 पर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि फेरीवालों को हर बाजार में बैठने की उचित जगह मिलनी चाहिए. अदालत ने कहा, ‘उनके पास एक उचित लाइसेंस होना चाहिए. तो आपको पुलिस को ‘हफ्ता’ नहीं देना होगा.’ अदालत ने पूछा कि कानून को लागू करने में क्या अड़चन है.

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