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रेप और हत्या के मामलों में पीड़ितों की कम उम्र मौत की सजा देने के लिए पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट

रेप और हत्या के मामलों में पीड़ितों की कम उम्र मौत की सजा देने के लिए पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट की यह महत्वपूर्ण टिप्पणी इरप्पा सिद्दप्पा की अपील पर आई है, जिसे निचली अदालत ने दोषी ठहराया था और मौत की सजा सुनायी थी. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने छह मार्च, 2017 को निचली अदालत के फैसले को बरकार रखा था. इरप्पा को 2010 में कर्नाटक के एक गांव में पांच साल की बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया था.

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