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POCSO Act: इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला- बच्चों से ओरल सेक्स अति गंभीर अपराध नहीं

POCSO Act: इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला- बच्चों से ओरल सेक्स अति गंभीर अपराध नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बच्चों के साथ ओरल सेक्स (Child Sex Abuse) को पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 4 के तहत दंडनीय माना है, लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि यह कृत्य एग्रेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या गंभीर यौन हमला नहीं है. लिहाजा ऐसे मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और 10 के तहत सजा नहीं सुनाई जा सकती. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में दोषी को मिली 10 साल कैद की सजा घटाकर 7 साल कर दी. साथ ही 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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