सुप्रीम कोर्ट का HC को आदेश- नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए नेताओं के खिलाफ FIR पर जल्द दें फैसला
Delhi Riots: हिंसा के पीड़ित तीन याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने बेंच को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) के पिछले साल मार्च में आदेश के बावजूद इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है.
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