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अंगदान के लिए महिला को अपने पति की सहमति की जरूरत नहीं : दिल्ली हाई कोर्ट का अहम आदेश

अंगदान के लिए महिला को अपने पति की सहमति की जरूरत नहीं : दिल्ली हाई कोर्ट का अहम आदेश

Delhi High Court, Organ Donation, Delhi news: न्यायाधीश ने कहा, ‘‘वह (महिला) कोई गुलाम नहीं है. यह उसका शरीर है.’’ अदालत ने मानव अंग प्रतिरोपण नियमों पर गौर किया और कहा कि कानूनी ढांचे के तहत किसी को अपने जीवनसाथी से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य नहीं है.

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